HomeUttarakhandAlmoraअल्मोड़ाः उप जिला मजिस्ट्रेट सदर ने प्रभावी की धारा-144

अल्मोड़ाः उप जिला मजिस्ट्रेट सदर ने प्रभावी की धारा-144

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाः उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि 30 अपै्रल, 2023 को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा, 2023 के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्र पर शांति व कानून व्यवस्था भंग करने की संभावना है। शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू की गई है।

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उन्होंने बताया कि निषाधाज्ञा के तहत परगना के अंतर्गत पड़ने वाले परीक्षा केंद्र में 200 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा, किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्व सैनिक बलों, पीएससी पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी, किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्र पर डयूटी में तैनात प्राधिकृत व्यक्तियों एवं राहगीरों पर प्रतिबन्धित नहीं है।

परीक्षा केन्द्र के आस-पास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें। धार्मिक कार्यक्रमों, शादी विवाह तथा शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यह आदेश नियत परीक्षा तिथि 30 अपै्रल, 2023 को प्रातः 09ः30 बजे से दोपहर 01ः30 बजे तक लागू रहेगा बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाय।

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