24 मार्च शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय से इस संबंध में एक पत्र जारी किया है।
दरअसल, गुरुवार को मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। बता दें कि Rahul Gandhi ने 2019 में कर्नाटक की सभा में कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।
Supreme Court ने 2013 में फैसला दिया था कि अगर किसी जन प्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दी जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सजा के खिलाफ प्रतिनिधि ऊपरी अदालत में अपील करता है तो यह नियम लागू नहीं होगा। पूरी खबर पढ़नें के लिए नीचे दिए गए Link पर Click करें।