शिक्षा विभाग : नहीं चलेगी लेटलतीफी, देरी से पहुंचे तो कार्रवाई, जारी हुआ यह आदेश

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शिक्षा विभाग : 50 प्रशासनिक अधिकारियों को मिला पदोन्नति का लाभ

अधिकारियों व कार्मिकों के लिए सुबह 10 बजे तक कार्यालय पहुंचना ​अनिवार्य

10 मिनट की देरी से पहुंचने वालों पर होगी कार्रवाई

मध्याह्न भोजन का भी समय निर्धारित

सीएनई रिपोर्टर, देहरादून

शासन ने शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों में अधिकारियों व कार्मिकों के निर्धारित समय से देरी से पहुंचने की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए सख्त दिशा—निर्देश जारी किये हैं। यही नहीं, निर्धारित समय से 10 मिनट लेट आने वाले कार्मिकों का वेतन काटने सहित अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, उत्तराखंड ने आज बकायदा इस आशय का आदेश पत्र जारी किया है।

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून वंदना गर्ब्‍याल ने जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा है कि प्रायः देखा जा रहा है कि कार्मिक/ अधिकारी विलम्ब से कार्यालय में आते हैं, जिससे जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण नहीं हो पाता है। साथ ही कार्मिकों की इस प्रवृत्ति से विभाग की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः सभी कार्यालयाध्यक्ष, अनुभाग अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि वे स्वयं तथा उनके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी प्रातः 10 बजे तक प्रत्येक दशा में कार्यालय में उपस्थित हो जाएं।

उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी प्रातः 10 बजकर 10 मिनट के बाद कार्यालय में आता है तो उसे प्रथम बार मौखिक चेतावनी, द्वितीय बार विलम्ब से आने पर लिखित चेतावनी तथा तृतीय बार विलम्ब से आने पर उसके विरूद्ध वेतन काटने, विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी। यह सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में भी रखी जाएगी।

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा ने कहा कि यह भी परिज्ञान में आया है कि मध्याह्न भोजन के समय एवं इसके उपभोग के बारे में निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे आम जनता को कार्यालयों में आने पर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। राजाज्ञा दिनांक 04 जनवरी, 2006 में वर्णित व्यवस्थानुसार मध्याह्न भोजन का समय दोपहर 01 बजे बजे से अपराह्न से 2.30 बजे अपराह्न के मध्य केवल आधे घण्टे का होगा। इस अवधि में ही प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी मध्याह्न भोजन के लिए निर्धारित समय का उपयोग करेंगे। विभाग के प्रत्येक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी, कार्मिक अपने कार्यालय/अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों के आधे घण्टे के मध्याहन भोजन का समय इस प्रकार निर्धारित करेगें कि एक बार में लगभग एक तिहाई कर्मचारी ही मध्याहन भोजन पर जायेंगे। जहां पर एक अधिकारी एवं एकल कर्मचारी ही हों वहां पर वे आपस में मध्याहन भोजन का समय इस प्रकार तय करेगें कि उनमें से एक कार्यालय, अनुभाग में अवश्य उपस्थित रहे।

आदेश में कहा गया है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत् सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यकुशलता, क्षमता में वृद्धि तथा जन समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं विभाग को संवेदनशील, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन के आदेशों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित करें व करवायें।


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