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Almora Breaking: दो गांजा तस्करों को 10—10 साल की कारावास

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—50—50 हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा
—विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने फैसला देते हुए दो अभियुक्तों को 10—10 साल की कारावास तथा 50—50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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मामला 22 दिसंबर, 2018 का है। इस दिन सुबह भतरोंजखान थाना पुलिस चौकी तिराहा भिकियासैंण पर बैरियर लगाकर चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच स्विप्ट डिजायर कार संख्या यू.के. 07 ए.यू.—4041 की चेकिंग में कार में सवार दो व्यक्तियों मो. मुजीब पुत्र सलीम अहमद, निवासी ग्राम कचनाल गाजी कुमाउं कालौनी, थाना काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर तथा मो. गुलफाम पुत्र इकबाल, निवासी गुलरछड़ी, थाना रामनगर, जिला नैनीताल के कब्जे से चार कट्टों में भरा कुल 77 किलो 04 ग्राम गांजा बरामद हुआ। यह गांजा उक्त कार में ढोया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचनाधिकारी ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत में चला। जिसमें अभियोजन की ओर से 09 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए और अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन​ सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि दोनों आरोपी अवैध रूप से गांजे के कारोबार में लिप्त हैं। उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य भी अदालत में प्रस्तुत किए। विशेष सत्र न्यायाधीश ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परिशीलन करते हुए फैसला दिया। जिसमें उक्त दोनों अभियुक्तों को 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 10—10 साल की कारावास तथा 50—50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही व्यवस्था दी है कि यदि अर्थदंड जमा नहीं करने पर 03 माह की सजा काटनी होगी।

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