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उत्तराखंड : धामी सरकार ने बढ़ाई इन पेंशन योजनाओं की राशि, अब प्रतिमाह इतनी मिलेगी पेंशन – देखें आदेश

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देहरादून। Chief Minister Pushkar Singh Dhami ने विधानसभा चुनाव से पहले वृद्धजनों के हित में किया अपना वादा निभाया है। उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme) के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा। इतना ही नहीं अब 1200 रुपये मिलने वाली पेंशन 1400 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। इस संबंध में शासनादेश (Government Order) भी जारी कर दिया गया है। आदेश के तहत वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं दिव्यांग पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि की गई है।

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CM Pushkar Singh Dhami ने कहा कि “हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प” के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई हैं उनका शासनादेश भी समय से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के वृद्घजनों के हित में यह निर्णय लिया और अब अप्रैल माह से प्रदेश के हज़ारों परिवार के पात्र वृद्ध दम्पतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। News WhatsApp Group Join Click Now

बीते दिसंबर माह में धामी सरकार ने की थी घोषणा
ज्ञात हो कि बीते दिसंबर माह में ही उत्तराखंड में दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) की बढ़ोतरी के साथ ही पात्र परिवार में से पति-पत्नी दोनों को धामी सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद दिसंबर में ही कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई। इतना ही नहीं अचार संहिता लगने से पूर्व इसकी सभी जरूरी कारवाई पूरी कर दी गई थी। अब मार्च महीने में नई सरकार के गठन होने के साथ ही इस सम्बंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

उत्तराखंड में अब पति-पत्नी दोनों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, आदेश जारी

जारी आदेश में लिखा गया है कि, दिनांक 05 जनवरी, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रदत्त दर ₹1200/- प्रतिमाह में ₹200/- प्रतिमाह की दर से वृद्धि कर ₹1400/- प्रतिमाह पेंशन प्रदान किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्तानुसार दरों में की गई वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उक्त वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत बढ़ी हुई दरों में केन्द्रांश भी सम्मिलित है। नीचे देखें आदेश

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