सीएनई सहयोगी, पिथौरागढ़
दिनांक — 1 सितंबर 2020
एक युवक को फेसबुक में पुलिस द्वारा अपलोड की गई पोस्ट पर बिना साक्ष्य के ही अस्त्य व आपत्तिजनक टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपी को पता लगाकर उससे 5 हजार रूपये का जुर्माना ठोका और भविष्य में ऐसा नहीं करने की कड़ी हिदायत दी।
मामला पिथौरागढ़ जिले का है। फेसबुक में पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा अपलोड की गई एक पोस्ट साक्ष्यों के बगैर ही 25 वर्षीय युवक भुवन चन्द्र जोशी उर्फ नानू जोशी पुत्र मोहन चन्द्र जोशी, निवासी कालिका, थाना धारचूला, जनपद पिथौरागढ़ ने साक्ष्य के बगैर ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। मामले की छानबीन हुई। थानाध्यक्ष धारचूला विजेन्द्र शाह द्वारा उक्त युवक के खिलाफ उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा 51 (3), 81 B व 83 के तहत कार्यवाही की गई। युवक से 5,000 रूपये का संयोजन शुल्क वसूला गया तथा भविष्य में सोशल मीडिया में बिना किसी साक्ष्य के गलत या भ्रामक सूचना या टिप्पणी पोस्ट नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई। यहां उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शिनी ने कोरोना वैश्विक महामारी के दृष्टिगत सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, भड़काऊ पोस्ट करने या साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वालों पर पैनी निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में पुलिस द्वारा जिले भर में पूरी निगाह रखी जा रही है और मामला प्रकाश में आने पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
सख्ती : फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा महंगा, 5 हजार जुर्माना भरा
सीएनई सहयोगी, पिथौरागढ़दिनांक — 1 सितंबर 2020एक युवक को फेसबुक में पुलिस द्वारा अपलोड की गई पोस्ट पर बिना साक्ष्य के ही अस्त्य व आपत्तिजनक…