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Big Breaking Almora: गांजा तस्करी पड़ी महंगी, दो अभियुक्तों को 10—10 साल कारावास और 01—01 लाख का अर्थदंड

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विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय का फैसला
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गांजा तस्करी के मामले में दोषी साबित हुए दो अभियुक्तों को अदालत ने 10—10 साल के कारावास और 01—01 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सजा विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा मलिक मजहर सुलतान की अदालत ने सुनाई। ये दोनों अभियुक्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के हैं।

मामले के मुताबिक 19 दिसंबर 2019 को अल्मोड़ा जिला अंतर्गत पुलिस सहायता केंद्र मोहान के समीप बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने वाहन संख्या यूपी—20 एटी 3245 में सवार मुकेश कुमार पुत्र दया राम, निवासी ग्राम करौधी, थाना हल्दौड़, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश तथा इसरार उर्फ राज मंसूरी, निवासी खारी, थाना हल्दौड़, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश को गांजे के साथ पकड़ा। इनके कब्जे से पुलिस ने दो व्यक्तियों 72 किलोग्राम 420 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। यह गांजा जैनल क्षेत्र के कोडला गांव के खरीदकर ला रहे थे और उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। भतरोंजखान थाने में दोनों के खिलाफ धारा—8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने मुकदमा कायम किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया और विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

पूरन सिंह कैड़ा, जिला शासकीय अधिवक्ता

मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय मेंं चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से 07 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने सबल पैरवी करते हुए दलीलें व नजीरें पेश की और दस्तावेजी साक्ष्य में न्यायालय मेंं प्रस्तुत किए। न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परिशीलन करने के बाद फैसला सुनाया। जिसमें उक्त दोनों अभियुक्तों को 10—10 साल के कारावास और एक—एक लाख रुपये के अ​र्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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