सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
न्याय निर्णयन अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के न्यायालय ने आज खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन के मामलों पर फैसला दिया है। जिसमें जिले के सात व्यक्तियों को जुर्माना सुनाया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह की चालानी रिपोर्ट पर आधारित इन वादों में अदालत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम—2006 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर जुर्माना अध्यारोपित किया है। ये मामले खाद्य पदार्थों की बिक्री, बिना लाइसेंस बिक्री व खाद्य सामग्री की साफ सफाई से संबंधित हैं। फैसले के अनुसार चौखुटिया के लक्ष्मण सिंह, मै. ए.के. फूड प्रोडक्ट हाथरस यूपी को 20—20 हजार रुपये, मेहंदी हसन अल्मोड़ा को 10 हजार रुपये, चौखुटिया के इकबाल हसन, जैंती के नैनराम व रमेश पाल तथा अल्मोड़ा के मो. वसीर को 05—05 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।
Almora Breaking News: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में 07 लोगों को ठोका जुर्माना, अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनाया फैसला
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