HomeBreaking Newsचार बदमाश छह माह के लिए जिला बदर, तीन को मिली राहत

चार बदमाश छह माह के लिए जिला बदर, तीन को मिली राहत

डीएम ललित मोहन रयाल की गुंडा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई

सीएनई रिपोर्टर, नैनीताल। जनपद में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जिला अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने चार आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को छह माह के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर (जिला बदर) रहने के आदेश जारी किए हैं। वहीं, समीक्षा के बाद तीन व्यक्तियों के विरुद्ध संचालित गुंडा एक्ट की कार्रवाई समाप्त कर दी गई है।

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जिला प्रशासन का कहना है कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिए अपराधियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

इन चार अपराधियों को किया गया जिला बदर

● रोहित पांडे पुत्र मदन पांडे
निवासी: बेड़ाझाल, थाना रामनगर

  • शस्त्र अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता के तहत कुल 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज।
  • कुछ मामलों में दोषमुक्त, जबकि कई प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन।
  • चुनाव के दौरान दो अलग-अलग घटनाओं में अपराध करने के आरोप।
  • सार्वजनिक स्थान पर लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग करने का भी गंभीर आरोप।
  • आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए छह माह के लिए जिला बदर।

● देव सिंह जाटव पुत्र रघुवीर
निवासी: गाड़ी पड़ाव, मल्लीताल

  • चोरी, चोरी के माल की बरामदगी, एनडीपीएस अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम सहित कई मुकदमे दर्ज।
  • लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए छह माह के लिए जनपद से निष्कासित।

● गौरव मेहंदी रत्ता पुत्र संजय मेहंदी रत्ता
निवासी: आवास विकास, हल्द्वानी

  • आईपीसी एवं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज।
  • अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से छह माह के लिए जिला बदर।

● हिमांशु पंत उर्फ पटाखा
निवासी: आवास विकास, हल्द्वानी

  • आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट तथा आईपीसी की धाराओं 379 और 411 सहित कुल 14 मुकदमे दर्ज।
  • लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए छह माह तक जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश।

इन तीन लोगों को मिली राहत

जिला प्रशासन ने प्रकरणों की समीक्षा के बाद निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध संचालित गुंडा एक्ट की कार्रवाई समाप्त कर दी है—

  • चंदन टाकुली, निवासी तिवारी नगर, बिंदुखत्ता
  • विश्वनाथ पुत्र किशोरी लाल, निवासी बंगाली कॉलोनी, लालकुआं
  • जीवन कनवाल, थाना काठगोदाम

डीएम बोले— अपराधियों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट कहा कि जनपद में शांति, कानून-व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम सहित अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी, ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

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